Jind : जींद में रेपिस्ट को 20 साल की कठोर कैद की सजा, 30 हजार जुर्माना

On: December 24, 2025 8:16 PM
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Jind Rapist sentenced 20 years imprisonment

Jind court news : हरियाणा के जींद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की विशेष फास्ट टैक अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 20 साल की कैद तथा 30 हजार रुपये जर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त समय पर जेल में रहना पड़ेगा।

अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना निवासी एक व्यक्ति ने शहर थाना नरवाना पुलिस को दी शिकायत में कहा कि 28 फरवरी 2024 को बाबूराम गली नरवाना निवासी मानव उसके घर में रात को घुस गया। रात को एक बजे के आसपास जब (Jind) उसका परिवार सोया हुआ था तो मानव ने उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया।

Jind : बेटी की तबीयत बिगड़ी तो पूछा

अगले दिन सुबह जब वह लोग उठे तो उनकी बेटी की तबीयत (Jind news) खराब मिली। जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि रात को मानव ने घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने 29 फरवरी को मानव के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी और उसके बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की विशेष अदालत ने मानव को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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