Jind news : जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने काकड़ौद के खेत में किसान की निर्मम हत्या करने के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव काकड़ौद निवासी राहुल ने 14 अप्रैल 2022 को उचाना थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका पिता जोगेंद्र खेत में सोता था। 14 अप्रैल सुबह उसका पिता जोगेंद्र का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा था। उसके पिता को दोस्त नसीब घायल हालात में था। पुलिस ने मृतक के बेटे की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो गांव के ही संदीप का नाम सामने आया। उचाना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदीप को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत मे विचाराधीन था। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम सुनेजा की अदालत ने हत्या के जुर्म में संदीप को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।













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