Haryana News : हरियाणा में अब अगर आप शराब पीकर ड्राइविंग करते दिखे और पुलिस की पकड़ में आ गए तो आपको 15 से 20 दिन की जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हालांकि नियम तो पहले भी था कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े गए तो जेल हो सकती थी लेकिन उसमें जमानत हाथों–हाथ का प्रावधान था। लेकिन इस बार पुलिस महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए सख्ती से इस पर अमल करने के लिए कहा है।
DGP हरियाणा OP सिंह ने कहा प्रदेश के सभी थाना प्रभारियों, चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर, डीएसपी समेत दूसरे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मैं चाहूंगा कि आप इसे एक मानव-निर्मित आपदा समझें। इस आपको मिलजुलर प्रयास से कम किया जा सकता है। इसमें (Haryana News) शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के प्रति ज्यादा सख्ती बरतने के लिए डीजीपी ने कहा है।
Haryana News : डीजीपी ने जारी किया पत्र, लिखी ये बातें
DGP ओपी सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों को (Haryana News) पत्र जारी करते हुए कहा मेरे प्रिय चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं कर्मी, एसएचओ एवं डीएसपी, मैं आपका ध्यान सड़क दुर्घटना में हो रहे जानी नुकसान की और आकर्षित करना चाहूंगा। इस साल जनवरी-अक्टूबर की अवधि में हरियाणा में लगभग 4,000 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। ये राज्य में इस अवधि में हत्या में हुए 800 मौतों से पांच गुना ज्यादा है।

मरने वाले ज्यादातर बीस-तीस साल के होते हैं, घर की रोटी कमा रहे होते हैं। घायलों की संख्या इनसे कहीं ज्यादा है। इलाज में लाखों खर्च होते हैं। कई तो पूरी उम्र के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक मानव-निर्मित आपदा समझें जिसे प्रयास से कम (Haryana News) किया जा सकता है।
Haryana News : DGP ने कहा, शराब पीकर गाड़ी चलाने को जेल जरूर भेजें
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 15-20 दिन के लिए जेल जरूर भेजें। इस मामले में ढिलाई नहीं चलेगी। इसके अलावा जहां ओवर स्पीडिंग की संभावना है, वहां इफेक्टिव नाके लगाएं, बेदर्दी से चालान ठोंके। ऐसे सिरफिरों की वजह से सड़कें फायरिंग रेंज से भी ज्यादा (Haryana News) खतरनाक हो जाती हैं। ट्रक ऑपरेटरों से मिलकर ये तय करें कि उनके ड्राइवर प्रशिक्षित हैं और उनके यहां ड्राइवरों को जरूरी आराम देने की प्रथा है।

Haryana News : हादसे को अंजाम देकर भागने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे
डीजीपी (DGP OP Singh) ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि अगर कहीं पर भी हादसा हो जाता है और हादसे को अंजाम देकर लोग भाग जाते हैं। घायल को अस्पताल तक (Haryana News) पहुंचाने की जहमत नहीं करते। ऐसे वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। हादसे में टक्कर मार कर भागने वाले ड्राइवरों के लिए साल-दो साल के लिए जेल भेजने का इंतजाम करें और उनका डीएल कैंसिल करें।
Haryana News : धुंध को लेकर भी डीजीपी ने दिए निर्देश
डीजीपी (DGP) ने कहा कि ठंड की दस्तक के साथ ही धुंध का मौसम आ गया है। सड़कों पर या साइड में जो भी वाहन रोके तो अपने इंडिगेटर या डीपर जरूर जलाएं। अगर धुंध में हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार वहां की लोकल पुलिस को माना जाएगा। एक्सीडेंट में घायल को आधे घंटे के अंदर-अंदर नजदीकी अस्पताल पहुंचाएं।








