Haryana Family ID Update : हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। यह अपडेट उनके लिए जिनकी बुढ़ापा पेंशन नहीं आई है या फिर विधवा या आश्रित समेत दूसरा किसी भी प्रकार का सम्मान भत्ता रूक गया है। ऐसे लोगों के लिए विभाग ने चार डाक्यूमेंट का ऑप्शन दिया है, जिनसे आयु वेरिफाई होगी और रूकी हुई पेंशन दोबारा से शुरू हो जाएगी।
क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना कार्यालय (Haryana CRID) की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के अनुसार बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन सहित अन्य कई प्रकार की पेंशन चालू करवाने के फैमिली आईडी में आवेदनकर्ता की उम्र वेरीफाईड होनी अनिवार्य की गई है। उम्र वेरिफाई करवाने के लिए अब चार प्रकार के डॉक्यूमेंट अनिवार्य कर दिए गए हैं। इन चार डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी पर अपडेट करवाना होगा।
Haryana Family ID Update : सीएससी पर होगा आवेदन
किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आवेदनकर्ता अपनी उम्र को वेरिफाई करवा सकता है। जब तक फैमिली आईडी में उम्र वेरिफाई नहीं होगी तब तक पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। उम्र वेरिफाई करने को लेकर विभाग ने चार डाक्यूमेंट अनिवार्य किए गए हैं। इनके जरिए ही उम्र सत्यापित हो सकेगी।
Haryana Family ID Update : उम्र वेरिफाई के लिए ये डाक्यूमेंट हैं जरूरी
उम्र वेरिफाई करवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास पांच वर्ष पुराना वोटर कार्ड होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला प्रति चुनाव कार्यालय से 5 वर्ष पुराने कार्ड की नकल या फोटो निकलवानी होगी। अगर ये भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र पत्र में खुद का नाम व पिता का नाम मौजूदा समय के आधार कार्ड व फैमिली आईडी वाले ही होने अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं है तो वह जन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
Haryana Family ID Update : विधवा पेंशन के लिए ये अपडेशन भी जरूरी
विधवा पेंशन बनवाने के लिए मृतक पति का नाम फैमिली आईडी से कटवाना है। मृतक का नाम फैमिली आईडी से कटने के बाद मृतक की पत्नी को फैमिली आईडी में अपना मेरिटल स्टेटस बदलवाना होगा, यानी उनको विवाहिता की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। ये रिक्वेस्ट आवेदन करने वाले स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं।
Haryana Family ID Update : ये दस्तावेज होंगे मान्य
- पांच साल पुराना वोटर कार्ड
- वोटर कार्ड न होने पर चुनाव कार्यालय से वोटर कार्ड की पांच साल पुरानी नकल निकलवानी पड़ेगी।
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट, मार्क शीट न होने पर स्कूल की हाजिरी या विड्रॉल रजिस्टर की कॉपी, जिसमें पात्र की हाजिरी लगी हो
- जन्म प्रमाण पत्र
क्षेत्रीय नागरिक संसाधन एवं सूचना अधिकारी कुलदीप का कहना है कि किसी भी प्रकार की पेंशन शुरू करवाने के लिए फैमिली आईडी में पात्र व्यक्ति की उम्र वेरिफाई होनी अनिवार्य है। इसके लिए अब चार प्रकार के डॉक्यूमेंट मान्य किए गए हैं। जिनमें से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। इसके लिए फैमिली आईडी में कुछ जरूरी अपडेट करवानी अनिवार्य है। इनके बगैर ये दोनों पेंशन शुरू नहीं हो पाएंगी।








