District Bar Association Elections : जींद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान हुआ। लेकिन मतगणना नहीं हो सकी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मतगणना पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। अब हाईकोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। तब तक के लिए मत पेटी को सील करके ट्रेजरी में रखवा दिया गया है। वहीं जिला बार एसोसिएशन का कामकाज चलाने के लिए नई एडहाक कमेटी का गठन होगा।
एडहाक कमेटी का गठन भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरएस रंधावा करेंगे। बता दें कि 19 फरवरी को बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए शेड्यूल जारी किया गया था। शेड्यूल के अगले दिन ही बार एसोसिएशन के चुनाव (District Bar Association Elections) को लेकर विवाद शुरू हो गया। एक पक्ष चुनाव करवाने के लिए अड़ा हुआ था, तो पूर्व प्रधान विकास लोहान गुट इसका विरोध कर रहा था। एडवोकेट विकास लोहान ने चुनाव के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल और बार काउंसिल आफ इंडिया को शिकायत दी थी।
बार काउंसिल आफ इंडिया ने चुनाव पर रोक का पत्र जारी किया था। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी दलबीर शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल आफ इंडिया जिला बार एसोसिएशन के चुनाव (District Bar Association Elections) पर रोक नहीं लगा सकती। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जोकि पूरी होकर रहेगी। उसके बाद 24 फरवरी को एडवोकेट विकास लोहान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर चुनाव रोकने की अपील की थी। शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन चुनाव निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट दलवीर शर्मा की देखरेख में हुआ।

चुनाव में जिला बार एसोसिएशन के 1399 सदस्यों में से 774 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विकास लोहान गुट ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और मत नहीं डाले। प्रधान पद के लिए सीधा मुकाबला अरविंद लाठर और संजीत मलिक के बीच रहा। उप प्रधान, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए भी आमने-सामने के मुकाबले हुए। शुक्रवार को जब जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी, तभी पंजाब एवं हाईकोर्ट ने जींद जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान विकास लोहान द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायमूर्ति न्यायाधीश गुरविंदर सिंह और रमेश कुमारी की डबल बेंच ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना।
डबल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि जींद जिला बार एसोसिएशन की चुनावी (District Bar Association Elections) प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अपने आदेश में डबल बेंच ने कहा कि मतदान करवा लिया जाए, लेकिन मतगणना अभी नहीं होगी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। 24 अप्रैल तक मतगणना नहीं होगी। मतगणना कब होगी, इसके आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई के बाद तय करेगा।
बनेगी एडहाक कमेटी
जिला बार एसोसिएशन का खुद को कार्यकारी अध्यक्ष बताते हुए विकास लोहान ने जिला बार एसोसिएशन का कामकाज देखने के लिए जो एडहाक कमेटी गठित की थी, उसकी जगह नई एडहाक कमेटी का गठन होगा। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जींद जिला बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरएस रंधावा ने कहा कि वह एडहाक कमेटी के गठन में मदद के लिए तैयार हैं। आरएस रंधावा को एडहाक कमेटी का गठन करने के लिए अधिकृत किया गया। शनिवार को सीनियर एडवोकेट आरएस रंधावा जींद आकर नई एडहाक कमेटी का गठन करेंगे।

चुनाव को लेकर करवाया गया था जनमत संग्रह
बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने के पक्ष में कितने वकील पक्ष में हैं और कितने खिलाफ हैं, इसको लेकर वीरवार को जनमत संग्रह करवाया गया था। 482 वकीलों ने चुनाव करवाने के पक्ष में और 93 वकीलों ने चुनाव नहीं करवाने के पक्ष में वोट डाला था। चार वोट रद हुए थे। वहीं विकास लोहान गुट ने इस जनमत संग्रह का विरोध करते हुए वोट नहीं डाला था।
एडवोकेट विकास लोहान ने कहा कि हाईकोर्ट ने मतों की गिनती पर रोक लगा दी है। 24 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। तब तक मतों की गिनती नहीं होगी। सील करके मत पेटी को ट्रेजरी में रखवा दिया है। सीनियर एडवोकेट आरएस रंधावा की देखरेख में हाउस की बैठक होगी, जिसमें एडहाक कमेटी गठित की जाएगी। जोकि बार एसोसिएशन के कामकाज को देखेगी।











