PM Labour Pension Scheme : भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीयन अभियान आरंभ किया गया है। इसके निमित प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना व प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में पात्र श्रमिकों एवं व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। आए जानें आगे विस्तार से…
इस आयु के होंगे पात्र (PM Labour Pension Scheme)
केंद्र सरकार अभियान को दो चरणों में संचालित करेगी। शहरी क्षेत्रों में पंजीयन 15 जनवरी से 15 फरवरी तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के जरिए 18 से 40 वर्ष उम्र वर्ग के वे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी प्रति/माह आय 15 हजार रुपये या उससे कम है तथा जो आयकरदाता नहीं हैं और ईपीएफ, ईएसआइसी अथवा एनपीएस के सदस्य नहीं हैं।

कौन-से व्यवसाय वाले होंगे पात्र ? (PM Labour Pension Scheme)
पाठकों को बता दें कि इस योजना में रिक्शा चालक, फेरीवाले, घरेलू कामगार, मिड-डे-मील कर्मी, ईंट भट्ठा मजदूर, निर्माण श्रमिक, मनरेगा श्रमिक, खेतिहर मजदूर, हथकरघा, बीड़ी, चमड़ा उद्योग से जुड़े कामगार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहित अन्य असंगठित कर्मकार लोग शामिल किए गए हैं।
ये छोटे व्यापारी होंगे पात्र (PM Labour Pension Scheme)
वहीं उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने सूचना देते हुए बयान दिया है कि प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के वे लघु व्यापारी पात्र होंगे, जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है। इसमें स्वयं नियोजित लघु व्यापारी जैसे दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, मिल मालिक, वर्कशाप संचालक, कमीशन एजेंट, छोटे होटल-रेस्तरां मालिक व रियल एस्टेट एजेंट आदि शामिल किए गए हैं।

कैसे मिलेगी पेंशन ? (PM Labour Pension Scheme)
पाठकों को सूचित कर दें कि, दोनों योजनाओं में आयु वर्ग के मुताबिक 55 से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के पश्चात 3000 रुपये प्रति/माह पेंशन प्रदान की जाएगी। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को 50 फीसदी पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।
कहां आवेदन करें और क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे? (PM Labour Pension Scheme)
- योजना के लिए पंजीकरण जन सुविधा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है।
- इसके अलावा लाभार्थी स्वयं भी ई-श्रम/मानधन पोर्टल पर जाकर आनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।
- पंजीयन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर एवं नामिनी का विवरण अनिवार्य होगा।














