aadhar pan card link : देश में किसी भी नागरिक ने पैन और आधार को लिंक अब तक नहीं करवाया है तो आप सतर्क हो जाए। क्योंकि पैन और आधार को लिंक कराने की अंतिम तारीख अब बहुत करीब आ चुकी है। बता दें कि आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक, यदि आप 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया है, तो पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। विशेष तौर पर जिन नागरिकों का आधार 1 अक्तूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक करवाना जरुरी है।

ध्यान रखें समय पर लिंकिंग न होने की स्थिति में टैक्स फाइलिंग, बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन से जुड़े कई अनिवार्य काम प्रभावित हो सकते हैं। पैन इनऑपरेटिव का सीधा अर्थ है कि पैन कार्ड वैध होते हुए भी काम नहीं करेगा। यानी कानूनन पैन रहेगा, बल्कि आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
क्यों अनिवार्य है पैन-आधार लिंकिंग ? (aadhar pan card link)
पाठकों को बता दें कि पैन इनऑपरेटिव होने पर पर्सनल लोन, होम लोन या कम ब्याज वाले कर्ज लेना कठिन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कई वित्तीय लेनदेन पर उच्च दर से टीडीएस कट सकता है, जिससे टैक्स बोझ बढ़ सकता है। बैंक खाते, निवेश और अन्य वित्तीय सर्विसों में भी समस्याएं आ सकती हैं। तो आप निर्धारित तारिख से पहले अपना आधार पैन से लिंक अवश्य करवाएं।

डेडलाइन पार होने पर लगेगा भारी जुर्माना (aadhar pan card link)
यदि आप निर्धारित समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं किया गया, तो पैन को दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको ₹1,000 तक का जुर्माना भरना होगा। यह राशि Income Tax e-Pay Tax सुविधा के माध्यम से जमा करनी होगी, इसके बाद ही लिंकिंग प्रोसेस पूरा होगा। पहले से देरी होने पर भी 1,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है।
डाटा मैच न होने पर ये करें (aadhar pan card link)
कई मामलों में नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में अंतर के कारण लिंकिंग फेल हो जाती है। ऐसे में पहले जानकारी सही कराना जरूरी है।
- आप PAN कार्ड की डिटेल सुधारने के लिए Protean या UTIITSL की वेबसाइट के तहत अपडेट कर सकते है।
- Aadhaar से जुड़ी डिटेल को सुधारने के लिए आप UIDAI की वेबसाइट पर अपडेट करें या UIDAI हेल्पडेस्क से संपर्क करें।
- यदि इसके बाद भी आपकी डिटेल लिंकिंग नहीं हो पाती है, तो अधिकृत पैन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लिंकिंग करें।
- इसके लिए आपको पैन, आधार और ₹1,000 शुल्क भरना ही होगा।

ऑनलाइन ऐसे करें पैन-आधार लिंक (aadhar pan card link)
- सबसे पहले आप टैक्सपेयर्स Income Tax e-Filing Portal पर पहुंचे और ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें।
- इसके बाद आप पैन और आधार नंबर दर्ज करें और इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के तहत वेरिफाइंग करें।
- आपको बता दें कि डेडलाइन के बाद लिंकिंग करने की स्थिति में पहले ₹1,000 शुल्क यानी जुर्माना भरना अनिवार्य है।
लिंकिंग स्टेटस ऐसे पता लगाएं (aadhar pan card link)
- पैन-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए आप आयकर विभाग के पोर्टल पर संबंधित विकल्प चुनें
- इसके बाद आप अपनी डिटेल यानी डाटा भरें।
- इसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पैन और आधार लिंक हैं या नहीं है।













