Jind News : हरियाणा के जींद में जमीनी विवाद में हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है जबकि कई अन्य दोषियों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। मामला नरवाना क्षेत्र के दनौदा खुर्द का है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार दनौदा खुर्द गांव में 12 मई 2015 को जमीन को लेकर एक ही परिवार के लोगों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इसमें गंडास, चाकू, भाले तक चले थे दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए थे तथा एक गुट के प्रताप की अधिक चोट लगने के कारण मौत हो गई थी। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
Jind News : दोनों पक्षों के लोगों को हुई सजा
शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नेहा नोहरिया की अदालत (Jind court) ने एक पक्ष के भजन उर्फ लाल सिंह उर्फ हरभजन सिंह, रमेश सिंह, रामफल सिंह तथा इंद्रो देवी को हत्या का दोषी करार दिया। इन लोगों को अदालत ने उम्रकैद की सजा तथा 33-33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वहीं दूसरे गुट के छह लोग दनौदा खुर्द निवासी रणबीर सिंह, सुखविंद्र सिंह, जरनेल व कैथल जिले गांव दुबल निवासी दिलावर, दुलीचंद, अमरीक को सात-सात साल कैद तथा 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।








