NH Vehicle Speed Fix : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने क्लियर निर्देश जारी किए हैं कि नेशनल हाईवों पर कोहरे के सीजन में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गाड़ियों की गति 30 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा न हो। नए नियमों के तहत पुलिस, राजमार्ग संचालनकर्ता टीम बनाकर अलग-अलग समय गश्त करेगी। इसके साथ ही टोल से गुजरने वाले गाड़ी चालकों को टोल पर लगे मोबाइल नंबर व निर्देशिका पुस्तिका देने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि कोहरे के सीजन में दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और वाहन चालकों का सुरक्षित एवं सुनिश्चित सफर हो सकें।
कब लागू होंगे नए नियम (NH Vehicle Speed Fix)
एनएचएआइ का उद्देश्य है कि संबंधित मोबाइल नंबर पर चालक बता सके कि कहां कोहरा ज्यादा व कम है, ताकि इससे पीछे वाले वाहन चालकों को सतर्क एवं सावधान किया जा सके। हालांकि एनएचएआइ द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन राजमार्ग संचालनकर्ता पूरी तरह लागू करने असफल रहे हैं। 27 नवंबर 2025 को जारी इन आदेशों को हर हाल में 27 दिसंबर 2025 तक पूरा कराना है। ऐसा न करने पर प्राधिकरण राजमार्ग संचालनकर्ताओं पर कार्रवाई कर सकते है।

कोहरे में दुर्घटनाओं से बचने के लिए की ये व्यवस्था (NH Vehicle Speed Fix)
पाठकों को बता दें कि, दुर्घटना की स्थिति में यातायात को निर्देशित करने के लिए लाल/हरे रंग की चमकती छड़ी रखने के साथ ही पुलिस, राजमार्ग संचालन और ठेकेदार द्वारा साप्ताहिक आधार पर रात्रि-कालीन राजमार्ग अनुमोदन अवश्य करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त रिफ्लेक्टर, क्रासिंग, रैम्प, डिवाइडर शुरू होने से पहले ही रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था कराने के आदेश जारी हुए हैं। इसलिए लखनऊ से कानपुर, सीतापुर, रायबरेली, अयोध्या, हरदोई, सुलतानपुर सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एनएचएआइ ने इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइनों को पूरी तरह पालन करने के आदेश दिए हैं।
ये भी व्यवस्थाएं होगी (NH Vehicle Speed Fix)
एनएचएआइ के महाप्रबंधक (समन्वयक) संजय कुमार पटेल ने निर्देश दिए है कि सड़क के किनारे बैरियर वाहन चालकों को दूर से दिखे, उन पर एक तय दूरी परी रिफ्लेक्टर लगाए जाए, जो दूर से दिखे। ब्लैक स्पाट पर रोड इंजीनियरिंग सुधारने के साथ ही रोशनी के पर्याप्त व्यवस्था हो। शहरी क्षेत्रों में 2 मीटर की दूरी पर और ग्रामीण क्षेत्रों में राजमार्गों, एक्सप्रेस वे के 5 मीटर की दूरी पर मीडियन और आरसीसी यानी रेनफोर्सर्ड सीमेंट कंक्रीट बैरियर पर मीडियन मार्कर लगाएं।

इन नियमों का पालन करें (NH Vehicle Speed Fix)
- नेशनल हाईवे पर अगर रोशनी की व्यवस्था है तो वह कोहरे व रात में समय से पहले जला दी जाए।
- हाईवे पर डिवाइडर शुरू होते ही 25 मीटर ऊंची हाईमास्ट लगाकर रोशनी की व्यवस्था हो।
- लघु पुलों, आरओबी, प्रवेश/निकास रैंप पर सोलर स्टड लगाए जाए, स्लिप रोड के प्रत्येक तरफ 5 सोलर स्टड यानी सौर ऊर्जा चालित सड़क सुरक्षा चेतावनी लाइट।
- निर्माण क्षेत्रों पर, डायवर्जन पर सुरक्षा उपाय किए जाएं, जैसे कि पक्के डायवर्जन फुटपाथ चिह्न, रोड स्टड, बैरिकेडिंग, डायवर्जन संकेत, सोलर ब्लिंकर।
- राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की पूरी चौड़ाई पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना, आगे सफेद और पीछे लाल रंग लगा होना अनिवार्य है।













