HSSC : हरियाणा में ग्रुप C के तहत ड्राइवर भर्ती के नियम बदलने जा रहे है। इसे लेकर भर्ती प्रक्रिया, सेवा शर्तों में एकरुपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवर भर्ती को भी समान सेवा नियम बनाया जाएगा। इसे लेकर विभाग ने प्रक्रिया शुरू करते हुए लैटर जारी किया गया है।
इस लैटर में सरकार के ACS अनुराग रस्तोगी ने 31 दिसंबर, 2025 तक प्रारूप नियमों पर अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजने के लिए कहा गया है। ये नए नियम ‘हरियाणा ग्रुप-सी चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2025’ के नाम से जाने जाएंगे और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
इन नियमों के अनुसार, चालक पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक तथा दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
HSSC : 12वीं या इसके समकक्ष योग्यता मानी जाएगी वैध
नए प्रारूप के तहत ड्राइवर भर्ती के लिए 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष योग्यता को मान्य किया जाएगा। इसके अलावा हेवी या लाइट लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी एग्जाम पास करते हैं तो उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, जो पास करना जरूरी होगा।
सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दसवीं कक्षा तक पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च स्तर पर हिंदी विषय उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर पद के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया में 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ-साथ संबंधित विभाग के सेवा नियमों के अनुसार लाइट हैवी वाहन चलाने की दक्षता परीक्षा (स्किल टैस्ट) भी ली जाएगी।








