Jind : जींद में रीना हत्याकांड में पति-ससुर को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, हत्या कर झाड़ियों में जला दिया था महिला को

On: December 10, 2025 5:28 PM
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Jind In the Reena murder case in Jind the court sentenced the husband and father in law to life imprisonment

Jind Murder case news : हरियाणा के जींद में चर्चित रीना हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी बाप-बेटे को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिफा की अदालत ने दोषी सूबे सिंह और उसके बेटे संजय को आजीवन कारावास की सजा और 55-55 हजार रुपये प्रत्येक पर जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अलेवा थाना (Alewa Thana) के अंतर्गत आने वाले नगूरां गांव में साल 2021 में 7 दिसंबर को कूड़े के ढेर में एक नर कंकाल मिला था। छह दिन बाद इस नर कंकाल का भेद खुला तो यह रीना नाम की महिला का मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि रीना की उसके ससुर सूबे सिंह और पति संजय ने मिलकर हत्या की थी और उसके बाद उसके शव को साइकिल पर ले जाकर कूड़े के ढेर (Jind news) में फेंक दिया।

इसके बाद कूड़े में आग लगा दी, जिसमें रीना का शव जल गया और राख के ढेर में नर कंकाल पाया गया। मामले की सीसीटीवी वीडियो सामने आई थी। वीडियो फुटेज में तीन लोग शव को बोरी में डालकर साइकिल पर ले जाते दिख रहे थे। साइकिल को मृतका रीना का ससुर चला रहा था और रीना का पति संजय भी साथ-साथ (Jind news) चल रहा था। ससुराल पक्ष के लोगों ने रीना की जला कर हत्या कर दी और इसके बाद कंकाल रूपी शव को झाड़ियों में कूड़े के ढ़ेर पर फेंक दिया गया था।

Jind News : 4 साल से कोर्ट में चल रहा था मामला 

बताया जा रहा है कि रीना की शादी 2011 में नगूरां निवासी संजय से हुई थी और उसके तीन बच्चे थे। पुलिस ने पति, ससुर समेत सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला विचाराधीन था। बुधवार को सभी साक्ष्यों, गवाहों एवं पुलिस की ठोस जांच के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी सूबे सिंह व उसके पुत्र संजय को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर धारा 302/34 IPC के तहत आजीवन कारावास व ₹50,000 जुर्माना व धारा 201/34 IPC के तहत 3 वर्ष का कारावास व ₹5,000 जुर्माना का सजा सुनाई

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एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास मजबूत करता है। जीन्द पुलिस हर ऐसे संगीन अपराध में त्वरित व निष्पक्ष कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं। अपराध चाहे कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, सज़ा निश्चित है।

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