Jind news : हरियाणा के जींद में अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जयवीर सिंह की अदालत ने शुक्रवार को एक महिला को नशा तस्करी का दोषी करार देते हुए छह साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार नरवाना शहर थाना पुलिस ने एक महिला को 37 ग्राम स्मैक के साथ नवंबर 2017 में गिरफ्तार किया था। महिला ने अपनी पहचान हिसार जिले के गांव राजथल हाल आबाद नरवाना शहर की चमेला कालोनी निवासी कृष्णा के रूप में बताई थी।
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अदालत ने कृष्णा को इस मामले में दोषी करार देते हुए छह साल की कैद तथा 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।












