Jind Court News : हरियाणा के जींद में सेशन जज पूनम जुनेजा की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के जुर्म में दोषी को सात साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में चले अभियोग के अनुसार जुलाना क्षेत्र के गांव बुढ़ाखेड़ा लाठर निवासी परमजीत ने 24 नवंबर 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी शराब ठेके के साथ परचून की दुकान है।
वह अपने चचेरे भाई अनिल व शराब ठेकेदार दीपक के साथ खड़ा हुआ था। मूल रूप से बिठमड़ा हाल आबाद लजवाना कलां निवासी शिवजी वहां पर आ गया और गाली-गलौज करने लगा। परमजीत व अनिल ने आपत्ति जताई, तो शिवजी ने अपने पास मौजूद असलहा से परमजीत और अनिल पर फायरिंग (Jind crime) करनी शुरू कर दी।
परमजीत और अनिल को दो-दो गोलियां लगी। जब दीपक ने बीच- बचाव की कोशिश की, तो शिवजी ने उस पर भी फायरिंग कर दी। गोली लगने से वह भी घायल हो गया। पुलिस ने परमजीत की शिकायत पर शिवजी के खिलाफ जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
तभी से मामला अदालत (Jind court) में विचाराधीन था। वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पूनम जुनेजा की अदालत ने शिवजी को सात वर्ष की कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।














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