Dayalu Yojana 2025 : इसी साल 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय का 109वीं जयंती के अवसर हरियाणा सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) लागू की गई थी। यह योजना परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई अनहोनी या स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक रुप से सहायता देती है। यह योजना गरिबों के लिए बेहद विशेष है।
राज्य सरकार की ‘दयालु योजना’ के अंतर्गत गरीब परिवार में 6 वर्ष से 60 वर्ष के किसी भी सदस्य का साथ सदा के लिए छूट जाता है या किसी हादसे में दिव्यांगता की स्थिति बन जाती है तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा (दयालु) योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने 2023-24 में की। राज्य के वे परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए यह बहुत ही काम की योजना है।
दयालु योजना के बारे में जानें
पाठकों को बता दें कि, हरियाणा में इस योजना (Dayalu Yojana 2025) के तहत अगर गरीब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की विशेष बात यह है कि इस योजना के तहत 6 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक के हर सदस्य को लाभ पहुंचाया जा सकता है।
इस अर्थ ये नहीं है कि केवल परिवार के मुखिया के देहांत पर ही सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना (Dayalu Yojana 2025) के तहत परिवार के किसी भी सदस्य (6 से 60 साल) की यदि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। परिवार के सदस्यों की उम्र के हिसाब से यह राशि तय की जाती है। हालांकि यह योजना सिर्फ बीपीएल परिवारों के लिए ही है।

दयालु योजना में आपको कितने पैसे मिलेंगे
| आयु | आर्थिक सहायता |
| 6 से 12 वर्ष तक | 1 लाख |
| 12 से 18 वर्ष | 2 लाख |
| 18 से 25 वर्ष | 3 लाख |
| 25 से 40 वर्ष | 5 लाख |
| 40 से 60 वर्ष | 2 लाख |
PMJJBY और PMSBY धारकों पर होंगे लागू ये नियम
यदि आवेदक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी पॉलिसी ली हुई है तो उसे आर्थिक लाभ इसके ही तहत मिलेगा। उदाहरण के लिए यदि लाभार्थी PMJJBY और PMSBY पॉलिसी ली हुई है तो आर्थिक सहायता नीचे दिए गए आधार पर मिलेगी।
| आयु | दयालु योजना | PMJJBY के तहत मुआवजा | PMSBY का मुआवजा | ट्रस्ट से मिलने वाला पैसा |
| 6 से 12 वर्ष | 1 लाख | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 1 लाख |
| 12 से 18 वर्ष | 2 लाख | कुछ नहीं | कुछ नहीं | 2 लाख |
| 28 से 25 वर्ष | 3 लाख | 2 लाख | 2 लाख | 1 लाख |
| 25 से 40 वर्ष | 5 लाख | 2 लाख | 2 लाख | 3 लाख |
| 40 से 50 वर्ष | 2 लाख | 2 लाख | 2 लाख | 1 लाख |
| 50 से 60 वर्ष | 2 लाख | कुछ नहीं | 2 लाख | 3 (यदि दुर्घटना के अतिरिक्त किसी अन्य वजह से मृत्यु होती है)1 लाख यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाए |
दयालु योजना के मुख्य पात्र
- ध्यान रखें कि आवेदक को हरियाणा का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- आर्थिक सहायता के लिए दिव्यांगता की स्थिति में खुद आवेदक ही आवेदन करें।
- मृत्यु की स्थिति में आवेदक के परिवार के करीबी सदस्य आवेदन करें।
- परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी की उम्र 5 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- 1 अप्रैल, 2023 से पहले का कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएग।
- सिर्फ दुर्घटना के कारण से स्थायी दिव्यांगता और मृत्यु की स्थिति में ही आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- दुघर्टना में 70 % से ज्यादा दिव्यांगता ही आर्थिक मदद के लिए मान्य होगी।
- यदि श्रमिक हैं तो यह मुआवजा श्रम विभाग से मिलेगा, यदि वे खारिज करते हैं तो दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले आप दयालु योजना (Dayalu Yojana 2025) के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- इसके बाद आप यहां Apply Scheme पर क्लिक करें और विकल्पों में से ‘दयालु’ को चुनें।
- अब अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) भरें और Get OTP पर क्लिक करें।
- अब आप परिवार के जिस सदस्य की मृत्यु हो गई है या दिव्यांगता की स्थिति है, उनका नाम चुनें।
- फॉर्म में जन्म तिथि, रजिस्ट्रेशन नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र वगैरह भरें।
- सभी सूचनाओं को एक फिर से जांच लें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
योजना के लिए जरुरी डॉकोमेंट
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बैंक पासबुक
- बैंक अकाउंट की जानकारी PPP में दर्ज होनी चाहिए और परिवार के मुखिया के आधार से लिंक होनी चाहिए
- मृत्यु या दिव्यांग प्रमाण पत्र
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- PMJJBY/PMSBY की मेंबरशिप का प्रमाण पत्र
पैसा कैसा मिलेगा
आवेदकों को बता दें कि पैसा सीधे उस खाते में जाएगा, जिसकी जानकारी PPP में दर्ज होगी। इसके लिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना भी अनिवार्य है। यदि दिव्यांगता की स्थिति है तो आर्थिक मदद पीपीपी डाटाबेस में दर्ज बैंक खाते में जाएगी। यह पैसा एकमुश्त मिलेगा।
दयालु योजना के लिए कब तक कर सकते है आवेदन
आपको दयालु योजना (Dayalu Yojana 2025) के लिए मृत्यु या दुर्घटना वाली तारीख से 3 महीने के अंदर ही आवेदन करना होगा। इस समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।














