Jind Court News : हरियाणा के जींद में युवती को किसी काम के बहाने घर बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती रेप करने, उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा कि अदालत ने दोषी विकास को 5 साल की कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार 5 जून 2022 को अलेवा थाना क्षेत्र (Alewa Thana Police) के एक गांव की 20 वर्षीय युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका पड़ोसी विकास उस पर बुरी नजर रखता था। एक दिन विकास ने किसी काम के बहाने उसे अपने घर बुला लिया। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। विकास ने जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसकी अश्लील वीडियो बना ली और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा।
वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार उसके साथ रेप किया। एक दिन जबरदस्ती उसे घर बुला लिया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। उसने विरोध किया तो उसके मुंह में जबरदस्ती जहरीली दवा डाल दी। इससे उसकी तबियत बिगड़ गई। उसे उपचार के लिए जींद के सिविल अस्पताल (Jind Civil Hospital) ले जाया गया, जहां कई दिनों के बाद उसकी हालत सामान्य हुई। पुलिस ने 144/2022, धारा 376(2)(N), 328, 506 IPC के तहत मामला दर्ज कर आरोपी विकास को गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया था।
Jind Court News : पुलिस ने पेश किए साक्ष्य, दिलवाई सजा
तभी से मामला अदालत में विचाराधीन (Jind Court News) था। इसके बाद पुलिस ने प्रभावी अनुसंधान, साक्ष्य संकलन अदालत के सामने पेश किए। शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा कि अदालत ने विकास को दोषी करार दिया और IPC गई। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को 5 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
एसपी कुलदीप सिंह ने कहा कि जींद पुलिस महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में बख्शा (Jind Court News) नहीं जाएगा। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें। अपराध की सूचना तुरंत एमरजेंसी नंबर 112 पर सूचना दें।














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