Public Trust Ordinance : जन विश्वास अध्यादेश : सड़क पर पशु बांधे, कुत्ते को खुला छोड़ा तो 500 रुपए जुर्माना, जानें क्या है जन विश्वास अध्यादेश

On: November 2, 2025 6:41 PM
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Public Trust Ordinance: If you tie an animal on the road or leave a dog open, you will be fined Rs 500. Know what is the Public Trust Ordinance.

Public Trust Ordinance : हरियाणा में सरकार द्वारा जन विश्वास अध्यादेश लागू कर दिया है। इसमें छोटे-मोटे 164 जुर्म या गलतियों का उल्लंघन करने पर सजा जेल नहीं बल्कि जुर्माना होगी। सड़क पर पशु बांधने, पालतू कुत्ते के खुले छोड़ने, डॉगी के पोटी करने पर 500 रुपए जुर्माना का प्रावधान कर दिया गया है तो सड़क पर थूकने, रात में लड़की बेचने समेत और क्या-क्या जुर्म पर कितना जुर्माना किया गया है, आइए इसके बारे में बता देते हैं।

हरियाणा सरकार (Haryana Govt) के जन विश्वास अध्यादेश (Public Trust Ordinance) के नोटिफिकेशन के अनुसार 500 रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अलग-अलग गलतियों के लिए किया गया है। इनमें नगर निगम, नगर परिषद, पालिका या नगर निकाय के आदेशों का पालन न करने पर 500 से लेकर 5 हजार रुपए तक जुर्माना होगा। अगर कोई सफाई कर्मचारी अपने मातहत कर्मियों, अफसरों को जानकारी दिए बिना ही ड्यूटी से गैर हाजिर रहता है तो विभागीय एक्शन के रूप में उस पर एक हजार रुपए का जुर्माना होगा।

Public Trust Ordinance : इस गलती पर ये होगा जुर्माना

अगर गली, सड़क निर्माण या खोदाई के दौरान पेयजल की पाइप लाइन टूट जाती है और पानी गंदा होता है तो संबंधित ठेकेदार, एजेंसी या व्यक्ति पर 500 रुपए जुर्माना होगा और साथ में उसके काम करवाकर देना होगा। सड़क पर पशु बांधे और दूध निकाला या चारा आदि डाला तो उस पर भी 500 रुपए जुर्माना होगा। वहीं पालतू कुत्तों को खुले में छोड़ा, सार्वजनिक स्थान पर पॉटी करवाई तो मालिक पर भी 500 रुपए फाइन होगा।

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Public Trust Ordinance If you tie an animal on the road or leave a dog open, you will be fined Rs 500. Know what is the Public Trust Ordinance.
Public Trust Ordinance If you tie an animal on the road or leave a dog open, you will be fined Rs 500. Know what is the Public Trust Ordinance.

Public Trust Ordinance के मुताबिक अगर बिना लाइसेंस या अनुमति के डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, गैस सिलेंडर या दूसरे ज्वलनशील पदार्थ रखे तो उस पर भी 5 हजार रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है। शाम को सूरज छीपने और सुबह सूरज निकलने से पहले अगर कोई लकड़ी बेचता है तो उस पर 50 हजार रुपए तकम का फाइन होगा। दोबारा से इन नियम को तोड़ा तो उस पर 1 लाख रुपए तक फाइन वसूला जाएगा। कुल मिलाकर सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े 42 राज्य कानूनों के 164 प्रावधानों को क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया है।

Public Trust Ordinance : इन कानून के उल्लंघन पर भी जुर्माना

Public Trust Ordinance के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका की गलियों को नुकसान पहुंचाने, तोड़ने, जल-सीवरेज के काम में बाधा उत्पन्न करने, घर के बाहर रैंप आदि उतार कर कब्जा करने, बालकनी ज्यादा आगे करने पर भी जुर्माना होगा। अगर कोई सांठगांठ करके किसी अपराधी को भगाने की कोशिश करता है या अपराधियों के घरों में तलाशी के दौरान सहयोग नहीं करता है तो उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर कोई किसान या खेत मालिक उस किसान के पास पानी पहुंचने देने में बाधा बन रहा है, जो उस जमीन पर खेती कर रहा है तो उस पर भी 20 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है।

Public Trust Ordinance : गन्ना खरीद प्रक्रिया में मिली गड़बड़ी तो 50 हजार जुर्माना

सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में ये भी प्रस्ताव है कि गन्ना खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली तो 25 हजार से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। बार-बार कोई अगर ये नियम तोड़ता है तो पहले उस पर डबल यानि एक लाख रुपए और उसके बाद भी नहीं मानता तो उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा।

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प्रदीप कौशिक

प्रदीप कौशिक हरियाणा के जींद जिले से सम्बंध रखते हैं प्रदीप को दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर डिजिटल में काम करने का करीब 7 साल का अनुभव है।

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