1 जनवरी से कूड़े में फेंकने के लायक होगा पैन कार्ड, यदि आज से नहीं किया ये काम

केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी डेट 31 दिसंबर 2025 है। यदि 1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो वह डिएक्‍ट‍िवेट हो जाएगा।

ऑनलाइन तरीका

स्‍टेप 1 : अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट को ओपन करें स्‍टेप 2 : आप चाहें तो सीधे इस लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर भी क्‍ल‍िक कर सकते हैं।

स्‍टेप 3 : इनकम टैक्‍स का होमपेज ओपन करें, जिसमें बायीं ओर नीचे की तरफ लिंक आधार का विकल्‍प आएगा। उस पर क्‍ल‍िक करें। स्‍टेप 4 : क्‍ल‍िक करते ही नया पेज ओपन करें, जिसमें पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करने का विकल्प आएगा।

स्‍टेप 5 : पैन और आधार नंबर डालने के बाद आपको 1 हजार रुपये का पेमेंट करना अनिवार्य है। स्‍टेप 6 : इसके बाद आपकी रिक्‍वेस्‍ट स्‍वीकार कर ली जाएगी और जल्‍द प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

आधार से लिंक चेक करें

स्‍टेप 1 : अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इनकम टैक्‍स विभाग की वेबसाइट को ओपन करें स्‍टेप 2 : आप चाहें तो सीधे इस लिंक https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर भी क्‍ल‍िक कर सकते हैं।

स्‍टेप 3 : इनकम टैक्‍स का होमपेज खुलेगा, जिसमें बायीं ओर नीचे की तरफ लिंक आधार स्‍टेटस (Link Aadhaar status) का विकल्‍प आएगा। उस पर क्‍ल‍िक करें। स्‍टेप 4 : क्‍ल‍िक करते ही नया पेज खुलेगा, जिसमें पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करने का ऑप्‍शन आएगा। स्‍टेप 5 : पैन और आधार नंबर डालने के बाद आप अपना स्‍टेटस चेक कर सकते हैं।

मैसेज से पता करें

स्‍टेप 1 : UIDPAN <12-digit Aadhaar number> <10-digit PAN number> इस फार्मेट में मैसेज लिखें। स्‍टेप 2 : मैसेज को 567678 या 56161 पर भेजें। कुछ देर में आपको रिप्‍लाई आ जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं। 

आधार और पैन को लिंक करने के दौरान आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना अनिवार्य है। ऐसा मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्‍टर्ड हो। इसके बिना प्रक्रिया पूर्ण होने में समस्या आएगी।