क्लेम सेटलमेंट से रिफंड तक दिखे कोई मनमानी या गड़बड़! यहां करें बीमा कंपनी को शिकायत

बीमा लेने के बाद कई बार बीमाधारक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बीमा क्लेम देर से मिलना, रिफंड नहीं आना, या बीमा कंपनी का पॉलिसी में बदलाव को सही तरीके से नहीं संभालना। ऐसे में आप ‘बीमा भरोसा पोर्टल’ पर शिकायत कर सकते हैं।

यह बीमा रेगुलेटर IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) का नया और अपग्रेडेड सिस्टम है, जो पुराने IGMS के स्थान पर लाया गया है।

इस पोर्टल के तहत आपकी शिकायत एक साथ आपकी बीमा कंपनी और IRDAI दोनों तक पहुंचती है। इससे हर स्टेटस अपडेट दोनों जगह रियल-टाइम में दिखता है और आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं।

IRDAI की कंज्यूमर अफेयर्स पेज और पोर्टल के FAQ सेक्शन में इस प्रोसेस की पूरी सूचनाएं दी गई है। साथ ही, हेल्पलाइन और ईमेल जैसे ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं।

वर्ष 2025 में IRDAI ने हर इंश्योरेंस कंपनी में एक 'आंतरिक बीमा ओम्बड्समैन' नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था, ताकि ₹50 लाख तक के क्लेम्स का सेटलमेंट शुरुआती लेवल पर ही हो सके।

यह कदम बीमा भरोसा पोर्टल की ट्रैकिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। आए आगे जानें शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

– Bima Bharosa वेबसाइट पर जाएं और 'Register Complaint' पर क्लिक करें। – अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरकर प्रोफाइल बनाएं और लॉगिन करें। – अपनी इंश्योरेंस कंपनी चुनें और पॉलिसी या क्लेम नंबर दर्ज करें।

– अपनी शिकायत को सरल भाषा में लिखें और जरूरी दस्तावेज (जैसे रिजेक्शन लेटर या ईमेल ट्रेल) अपलोड करें। – सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा। – इससे आप केस की प्रगति को 'New', 'Attended' या 'Closed' जैसे लेबल्स के जरिए ट्रैक कर सकते हैं।

RDAI के नियमों के अनुसार, पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें। अगर कंपनी तक पहुंच मुमकिन न हो या तय समय में समाधान नहीं मिले, तो Bima Bharosa पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें और वहीं से ट्रैक करें।