हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” (Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana) आरंभ की है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी की गई, जिससे करीब 20,500 महिलाओं को फायदा मिला।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा की महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में योगदान दे सकें। इस योजना की निगरानी सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (SEWA) विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा की जा रही है।
1. आयु सीमा: महिला की उम्र 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 2. निवास अवधि: आवेदक हरियाणा की स्थायी निवासी हो या उसकी शादी किसी हरियाणा निवासी से हुई हो। 3. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रारंभिक चरण के लिए)। 4. लक्षित समूह: योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए है।
वर्तमान (नवंबर 2025) में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल विकासाधीन है। हालांकि, आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची की जानकारी SEWA पोर्टल और “Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana” मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है।
यदि लाडो लक्ष्मी योजना की ₹2,100 राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो पहले SEWA पोर्टल या मोबाइल ऐप से आवेदन का स्टेटस चेक करें। यदि आवेदन स्वीकृत है पर राशि नहीं मिली, तो नजदीकी सेतु केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज करें और eKYC की स्थिति जांचें।
“दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।