Toll Plaza Rules : क्या आपके घर से थोड़ी दूर पर है टोल प्लाजा, जानिए कितने देने होंगे पैसे इन नियमों के साथ

On: December 7, 2025 2:50 PM
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Toll Plaza Rules: Is there a toll plaza a short distance from your home? Know how much you will have to pay with these rules.

Toll Plaza Rules : भारत में जाहिर सी बात है कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों टोल प्लाजाओं पर चलने वाले सभी वाहनों को टोल देना अनिवार्य होता है। ऐसे ही भारत में करोड़ो वाहन टोल-प्लाजाओं पर चलते है और टोल टैक्स भरते है। पाठकों को बता दें कि भारत में लगभग 1065 टोल प्लाजा है, जो वर्षभर कई हजार करोड़ रुपये का टैक्स जुटाते हैं। किंतु कुछ नियमों के मुताबिक कुछ लोगों को टोल से निःशुल्क भी रखा गया है, इन नियमों में जिन लोगों का घर टोल प्लाजा के करीब हो, उन्हें टाेल टैक्स नहीं भरना पड़ता है।

टोल प्लाजा से इतनी दूर घर होने पर नहीं देने होता हैं टैक्स ? (Toll Plaza Rules)

यदि आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 कि.मी के अंदर है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आपको टोल से मुक्त करने की सुविधा दी जाती है। इसके लिए आपको अपने रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर कोई आधिकारिक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य है। वहीं 24 सितंबर 2024 में लागू जितनी दूरी उतना टोल पॉलिसी के तहत जिन वाहनों को जीएनएसएस सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें 20 कि.मी तक के सफर पर टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है। यह नियम नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 में परिवर्तन के तहत शुरू हुआ और 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ नेशनल हाईवे पर लागू किया गया है। ये सुविधा विशेषतौर पर उन लोगों को दी जाती है जो टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किमी के दायरे में उनके आवास आते हैं।

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Toll Plaza Rules: Is there a toll plaza a short distance from your home? Know how much you will have to pay with these rules.
Toll Plaza Rules: Is there a toll plaza a short distance from your home? Know how much you will have to pay with these rules.

इन सार्वजनिक वाहनों को भी मिलती है टोल से छूट

(Toll Plaza Rules)

टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है। वहीं ऐसे लोगों के अतिरिक्त केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन जैसे पुलिस की गाड़ी, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इनके अतिरिक्त भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेवा के वाहनों को भी टोल टैक्स नहीं भरना होता है। यही नहीं इमरजेंसी के समय राहत बचाव कार्य में लगी एनडीआरएफ की गाड़ियों को भी टोल टैक्स निःशुल्क रखा गया है। इस तरह सार्वजनिक वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट मिली हुई है।

 

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प्रवेश

प्रवेश पिछले पांच सालों से डिजीटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। प्रवेश पंजाब केसरी और अमर उजाला के अलावा कई न्यूज वेबसाइट पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर चुके हैं। प्रवेश को ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग का भी 2 साल का अनुभव है।

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