Jind court News : हरियाणा के जींद में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने दोषी काला छात्तर को उम्र कैद की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जींद पुलिस PRO राजेश शर्मा ने बताया कि तीन मई 2016 को उचाना-जींद रोड पर 570 गज एक प्लाट को लेकर विवाद हुआ था। इसमें गांव छातर निवासी दशहरा उर्फ काला ने अपने सहयोगियों के साथ सामने वाली पार्टी पर लाठी-डंडों से हमला किया था। इसमें सतबीर तथा दलबीर को गंभीर चोट आई थी। दलबीर की अधिक चोट लगने से मौत हो गई।
उचाना थाना पुलिस (Uchana Thana Police) ने इस संबंध में काला छात्तर के खिलाफ धारा 302, 323, 148, 149, 120-B आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने छातर गांव निवासी दशहरा उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से यह मामला (Jind court News )अदालत में चल रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिफा की अदालत ने मुख्य आरोपित दशहरा उर्फ काला को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
Jind court News : दोषी के खिलाफ इन धाराओं के तहत हुई सजा
- 148 IPC 3 वर्ष कठोर कारावास ₹5,000 रुपयें जुर्माना
- 120-B IPC आजीवन कठोर कारावास ₹50,000 जुर्माना
- 323/149 IPC 6 माह कठोर कारावास
- 302/149 IPC आजीवन कठोर कारावास –₹50,000 जुर्माना
जींद पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने कहा कि समाज में भयमुक्त वातावरण एवं कानून-व्यवस्था की दृढ़ता के लिए ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई हमारी (Jind court News) सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिला पुलिस कानून का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रखेगी।













