DHBVN Haryana News : हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। कमर्शियल बिजली बिल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए सरचार्ज बढ़ाया गया है। दरअसल बिजली विभाग ने बिजली वितरण कंपनियों के अलावा बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से सीधे बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाले थोक उपभोक्ताओं पर एडिशनल सरचार्ज लगा दिया है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) के चीफ इंजीनियर (कॉमर्शियल) ने एक पत्र जारी किया है। इसमें आदेश दिए गए हैं कि हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के नियमों के अनुसार ओपन एक्सेस सिस्टम (Open access system) के तहत बिजली का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं से 1.21 रुपए प्रति किलोवाट घंटा (KWH) का एडिशनल सरचार्ज देना होगा। 6 अगस्त 2025 से ये फैसला (Haryana News) मान्य होगा और जो अब बिल आ रहे हैं, उनमें सरचार्ज जुड़कर आएगा।
Haryana News : सामान्य उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा ये फैसला
हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छपने की शर्त पर डिटेल में बताते हुए कहा कि विभाग का यह आदेश अधिभार सभी बिजली उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगा। यह सरचार्ज केवल उन उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा, जो डिस्कॉम के अलावा दूसरे स्रोतों से बिजली खरीदते हैं। ये थोक उपभोक्ता अपने खुदरा बिजली उपभोक्ताओं पर अधिभार का बोझ डाल सकते हैं।
बता दें कि ओपन एक्सेस सिस्टम पात्र उपभोक्ताओं को, आम तौर पर 1 मेगावाट (MW) या उससे अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को, अपनी स्थानीय वितरण कंपनी तक सीमित (Haryana News) रहने के बजाय सीधे जनरेटर या व्यापारियों से बिजली खरीदने की स्वीकृति देती है। यह प्रणाली उपभोक्ताओं को अपना बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा और लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे लागत कम करने या नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।













