Gurugram Breathalyzer Test : दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से ट्रैफिक पुलिस सख्ताई से पेश आएगी। शहर में प्रवेश करने से पहले ही गाड़ी चलाने वाले की जांच होगी। प्राइवेट, कमर्शल और भारी वाहन चालकों की जांच टोल पर ही की जाएगी। बता दें कि गुरुग्राम में पांच टोल है, जोकि इन टोल से शहर में प्रवेश करने से पहले ही चालकों की ब्रीथ एनालाइनर से जांच होगी। पिछले डीजीपी ओपी सिंह के निर्देशों के अनुसार, सप्ताह में चार दिन और हर दिन चार घंटे जांच का यह ड्राइव चलाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त थाना क्षेत्र पुलिस भी इस तरह के नाके लगाएगी। इसको भी लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए जा चुके हैं।
सड़क हादसे कम करने के लिए सख्ताई (Gurugram Breathalyzer Test)
वाहन चालकों के लिए रोड सेफ्टी और सड़क हादसे में कमी लाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यह जांच शुरू की है। इसके जरिए अब शहर में वीक एंड में लगने वाले ड्रिंक एंड ड्राइव के नाके अब सभी एंट्री पॉइंट टोल पर लगेंगे। शहर में प्रवेश करने से पहले ही शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच होगी। वहीं पर उनका चालान या गाड़ी जब्त करने जैसा एक्शन लिया जाएगा। शहर में सरहौल टोल, खैड़कीदौला, महरौली टोल, घामडौज टोल, केएमपी टोल और द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल हैं, जिन पर ब्रीथ एनालाइनर से गाड़ी चालकों की जांच की जाएगी।

ड्रिंक्स में गाड़ी चलाने वालो के खिलाफ होगी ऐसी कार्रवाई (Gurugram Breathalyzer Test)
पाठकों को बता दें कि, ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ जिस क्षेत्र में टोल है, वहां की थाना क्षेत्र पुलिस भी वहां अपना नाका लगाएगी। इस दौरान ज्यादा नशे की हालत में मिलने पर मोटर वीकल एक्ट के तहत चालान किए जाते है। यह चालान पुलिस की तरफ से काटने के बाद इसे आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट में भेजा जाता है।
गाड़ी ज़ब्त करने पर डीएल सस्पेंड होगा (Gurugram Breathalyzer Test)
ड्रिंक्स कर गाड़ी चलाने वालों पर गाड़ी जब्त करने और डीएल सस्पेंड करने का भी कानून है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगभग 2933 वाहन चालकों के चालान जब्त करने की सिफारिश की गई थी। इसके बाद आरटीए ने यह सभी डीएल तीन महिने के लिए सस्पेंड कर दिए गए है।
कितने एमएल से ज्यादा पर होता है चालान (Gurugram Breathalyzer Test)
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, 50 एमएल से ज्यादा शराब पीने पर डीएल सस्पेंड करने की सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त 500 एमएल तक ड्रिंक्स ड्राइव करने वालों की गाड़ी जब्त कि जाती है।













