Education News : जींद : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक हाजिरी लगाने के बाद बगैर सूचना दिए बाहर नहीं जा पाएंगे। हाजिरी लगाकर स्कूल छोड़ देने वाले टीचरों पर नजर रखने के लिए विभाग ने हर स्कूल में मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हर स्कूल में अब हर रोज मूवमेंट रजिस्टर मेंटेन (Education movement register maintain) होगा। सरकारी स्कूलों में कोई भी कर्मचारी स्कूल छोड़कर जाता है तो उसे मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उस कार्य दिवस के पेज पर क्रास करना होगा।
स्कूल मुखिया दैनिक आधार पर मूवमेंट रजिस्टर को डेली मूवमेंट दर्ज कर अपनी टिप्पणी सहित हस्ताक्षर करने होंगे। अगर कोई भी कर्मचारी स्कूल समय में किसी सरकारी कार्य से बाहर जाता है तो वापसी में अपनी हाजिरी रिपोर्ट वहां से लेकर आएगी। वे हाजिरी रिपोर्ट प्रमाण के तौर पर स्कूल के मूवमेंट रजिस्टर में पेस्ट (Education movement register maintain) करनी होगी। उच्च अधिकारियों के स्कूल विजिट के दौरान उन्हें मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन करवा कर उनसे साइन करवाने होंगे।
हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की सिफारिश पर शिक्षा विभाग का फैसला
हरियाणा विधानसभा की विषय समिति की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग की ओर से फैसला लिया गया है। विधानसभा की विषय समिति ने बजट अधिवेशन के दौरान अपनी 10वीं रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। इसे अब लागू करते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग पंचकूला ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना संयोजक के नाम पत्र जारी किया है।
खंड शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 15 स्कूलों के हाजिरी और मूवमेंट रजिस्टर की जांच करनी होगी। यदि किसी स्कूल में प्रापर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया है तो इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को भेजनी होगी। जिला मुख्यालय द्वारा एक माह के दौरान इस प्रकार कार्रवाई करनी होगी।
राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों को मेंटेन करना होगा मूवमेंट रजिस्टर
जींद में खंड शिक्षा अधिकारी राजपाल देशवाल ने बताया कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों को मूवमेंट रजिस्टर को मेंटेन (Education movement register maintain) करना होगा। मूवमेंट रजिस्टर में कर्मचारियों की विद्यालय समय के दौरान गंतव्य स्थान पर जाने की बाहरी गतिविधियों का रिकार्ड दर्ज किया जाएगा। कर्मचारी को विद्यालय से बाहर जाने का उद्देश्य, वापस लौटने का समय, विद्यालय मुखिया के टिप्पणी सहित हस्ताक्षर व उच्च अधिकारी के हस्ताक्षर भी होंगे। संबंधित बीईओ, डीईईओ या डीईओ (DEEO or DEO) द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 15 विद्यालयों के मूवमेंट रजिस्टर चेक किए जाएंगे।










