Combine Harvesters Toll Free : धरतीपुत्र किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों के ट्रैक्टर के साथ-साथ अब कंबाइन हार्वेस्टर पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल हाईवे अथारिटी (NHAI) ने इस संबंध में पत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसानों के ट्रैक्टर के साथ कंबाइन हार्वेस्टर पर किसी तरह का टोल नहीं लिया जाए।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) (NHAI) ने 4 दिसंबर 2025 को सभी RO तथा PD को लैटर नंबर NH/24036/05/2025-Toll(E-259869) दिनांक 21/10/2025 जारी कर कहा है कि मंत्रालय की दिनांक 14 मार्च, 2017 की राजपत्र अधिसूचना की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि “ट्रैक्टर” शब्द को “ट्रैक्टर, संयुक्त हार्वेस्टर” से प्रतिस्थापित (Combine Harvesters Toll Free ) किया गया है।
इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उस खंड के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि पुराने बीओटी समझौतों के कारण इस आदेश के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई आती है, तो कृपया इसे संबंधित तकनीकी विभाग और टोल विभाग के (Combine Harvesters Toll Free ) ध्यान में लाएं। तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि यह सुनिश्चित करें कि दिनांक 14.03.2017 की राजपत्र अधिसूचना का कोई उल्लंघन न हो।
Combine Harvesters Toll Free : इन विभागों को भेजी लैटर की कॉपी
ट्रैक्टर के साथ-साथ कंबाइन हार्वेस्टर को फ्री किया जाना चाहिए। यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है और इसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। NHAI ने इसकी प्रति संयुक्त सचिव (टोल), एमओआरटीएच, नई दिल्ली, सदस्य (प्रशासन), NHAI मुख्यालय, नई दिल्ली के पीपीएस, जीएम (सीओ)-1 और II, एनएचएआई मुख्यालय, नई दिल्ली। को भी जारी की है।
Combine Harvesters Toll Free : किसानों के लिए बड़ी राहत
ट्रैक्टर के साथ कंबाइन हार्वेस्टर का टोल फ्री किए जाने से किसानों को काफी राहत मिलेगी। अब फसल काटने और ढुलाई के दौरान किसानों पर टोल का बोझ नहीं पड़ेगा। किसानों ने इसे राहत भरा फैसला बताया है, क्योंकि एक टोल प्लाजा पर करीब 150 रुपए टोल लगता था। अब इससे राहत मिलेगी।












