Haryana disabled employees : हरियाणा के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट के बड़ी खुशखबरी मिली है। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह क्लियर किया है कि 40 फीसदी या उससे ज्यादा दिव्यांगता सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ता सुनिश्चित रुप से उन्हें मुहैया करवाए जाए, ना कि उन्हें वंचित रखा जाए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस नियम को असंवैधानिक करार दिया जिसमें 50 फीसदी दिव्यांगता की शर्त रखी गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार अब 40 फीसदी या इससे ज्यादा दिव्यांगता वाले कर्मचारी यात्रा भत्ता उपलब्ध होंगे यानि वें इसके पात्र होंगे।
हाईकोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा ? (Haryana disabled employees)
हाईकोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व है। सरकार का ये फर्ज है कि वह समान अवसर सुनिश्चित करे, न कि भेदभाव। कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग एक समान वर्ग है और 40 व 50 फीसदी दिव्यांगता वाले नागरिकों के बीच कोई तार्किक भेद नहीं किया जा सकता। राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो केंद्रीय कानून के विपरीत हो।
हरियाणा सरकार ने तर्क दिया था कि कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और 50 फीसदी की शर्त उसी नीति का पार्ट है। हाईकोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की सीमा 40 फीसदी निर्धारित कर दी है तब राज्य सरकार उससे ज्यादा मुश्किल शर्त नहीं लगा सकती। इसलिए दिव्यांगता के हित में हरियाणा सरकार सुनिश्चित रुप से अहम कदम उठाने चाहिए, ताकि दिव्यांग नागरिकों अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।













