Aadhaar New Rules : आधार कार्ड को लेकर भारत सरकार ने नए नियमों को मंजूरी दी है। दरअसल बता दें कि एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में सरकार ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) के तहत फेस ऑथेंटिकेशन और पर्पस लिमिटेशन रिक्वायरमेंट्स को भी स्वीकृति दी है, इस नियम से सरकार का मानना है कि नागरिकों की आईडी पहले से ज्यादा सुनिश्चित और सुरक्षित रहेगी।
इन नियमों में बड़ा बदलाव (Aadhaar New Rules)
पाठकों को बता दें कि, आधार कार्ड के लिए इन नए नियमों के तहत बड़ा परिवर्तन करने जा रही है, जिसे बाद में देशभर में लागू किए जाएंगे। इससे आधार का यूज सरकारी काम-काज के अतिरिक्त बाकी कामों में भी किया जा सकेगा। नए नियमों के जरिए निजी कंपनियां भी सिस्टम का लीगल तरीके से उपयोग कर सकेंगी, ताकि पारदर्शी स्पष्ट क्लियर हो।

एप लॉन्च करने की तैयारी (Aadhaar New Rules)
दरअसल्, एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, UIDAI इन सभी चेंज नियमों को रीडिजाइन किए गए आधार एप में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये नए नियम प्राइवेसी प्रोटेक्शन के साथ आधार का रोजमर्रार जिदंगी में यूजर बढ़ाने के लिए लाए जा रहे हैं। जैसा कि, नए नियमों के लागू होने से फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल आधार सत्यापन के लिए किया जाएगा। पहले फेस सत्यापन कई सरकारी संस्थानों में बैन था, किंतु अब नहीं होगा।
ऐसे काम करेगा फेस ऑथेंटिकेशन (
Aadhaar New Rules
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आम नागरिक के दैनिक जीवन में आधार फेस ऑथेंटिकेशन उस समय एक अहम रोल अदा कर सकता है, जब आंख और उंगलियों से आधार सत्यापन करना संभव न हो। फेशियल वेरिफिकेशन से आधार होल्डर की भौतिक रूप से उपस्थिति रिकार्ड की जा सकती है। किंतु रिपोर्ट्स के अनुसार, इन नए नियमों की सहायता से किसी भी इवेंट में या फिर जिसकी टिकट पहले से बुक की गई हो, वहां लोगों की मौजूदगी पहले से भी ज्यादा सुरक्षित एवं सुनिश्चित हो जाएगी।

नियम डाटा प्राइवेसी की वजह से लागू हुए नियम (
Aadhaar New Rules
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जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा इन नियमों को देश भर में लागू किया जा सकता है। नए नियमों के जरिए आधार होल्डर के पास अधिकार होगा कि वो आधार कार्ड में दी गई कौन सी सूचनाएं साझा करना चाहता है। ये नए नियम आधार कार्ड होल्डर को अपने फोटो और उम्र से जुड़ी सूचनाएं भी अपनी इच्छा से साझा करने का अधिकार देंगे। केंद्र सरकार द्वारा ये नए नियम डाटा प्राइवेसी के कारण से लागू करने जा रही है। ताकि देश के नागरिकों का आधार सुरक्षित एवं सुनिश्चित रहे।













