Jind Court News : हरियाणा के जींद में शराब ठेकेदार सोनू उर्फ सुखबीर हत्याकांड में एडीजे जयबीर सिंह की अदालत ने फैसला सुनाते हुए 2 को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दोनों पर 35-35 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। पांच साल पहले बीबीपुर गांव में शराब ठेकेदार सोनू की गोली मार कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है।
अदालत में चले अभियोग (Jind Court News) के अनुसार जींद के बीबीपुर गांव के रविंद्र ने 10 मार्च 2020 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका भाई सोनू उर्फ सुखबीर गांव में ही शराब ठेका चलाता था। शाम को सोनू उर्फ सुखबीर शराब ठेके से घर की तरफ जा रहा था। तभी गाड़ी में सवार होकर कुछ बदमाश आए और सोनू की बाइक को टक्कर मार कर गिरा दिया।
Jind Court News : गोलियों से भून कर कर दी थी हत्या
बाइक गिरने के बाद सोनू उठने लगा तो गाड़ी से उतरे बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। असपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर पहुंचे तो बदमाश भाग गए। सोनू को जींद के सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सोनू के भाई की शिकायत पर बीबीपुर निवासी सुमेश, सौरव, काला, साहिल व गांव बिरौली निवासी मर्द, गांव घिमाना निवासी दिनेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
Jind Court News : एसपी ने कहा, अपराध का परिणाम केवल दंड
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इसके बाद से ही मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह (ADJ Jaibir Singh) की अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए बीबीपुर निवासी सुमेश और बिरौली निवासी बिंटू उर्फ मर्द को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 35-35 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है।
एसपी कुलदीप सिंह (SP Kuldeep Singh) ने कहा कि जींद पुलिस अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कार्य कर रही है। न्यायालय द्वारा सुनाया गया यह फैसला समाज में कानून का भय स्थापित करेगा और यह साबित करता है कि अपराध का परिणाम केवल दंड ही होता है।













