Gram Sabha meeting fund tea breakfast : हरियाणा में सरपंचों के लिए राहत भरी खबर है। अब तक उन्हें ग्राम सभा की बैठक में चाय या नाश्ता का खर्च अपनी जेब से ही करना पड़ रहा था लेकिन अब ग्राम पंचायत के फंड से 4 हजार रुपए तक खर्च किया जा सकेगा। इसे लेकर पंचायती विभाग के मुख्यालय ने सभी डीसी, डीडीपीओ, जिला परिषद सीईओ और बीडीपीओ को पत्र जारी कर दिया है।
पंचायती विभाग द्वारा जारी आदेश पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट, 1994 की धारा 44 के तहत 4,000 रुपए की सीमा तक व्यय करके ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की बैठकों के दौरान चाय और नाश्ता परोसने के लिए अधिकृत करने का निर्णय (Gram Sabha meeting fund) लिया है। सभी जिला उपायुक्त (DC), जिला परिषद सीईओ (CEO) व और डीडीपीओ (DDPO) इस फैसले को सभी ग्राम पंचायतों के ध्यान में लाकर सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई करें।
Gram Sabha meeting fund : सरपंच अपनी जेब से ही करते थे खर्चा
बता दें कि गांव के विकास में ग्राम सभा की बैठक का अहम रोल होता है। एक साल में ग्राम सभा की चार बैठक कम से कम होनी अनिवार्य होती हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग एकत्रित होते हैं। गांव के विकास को लेकर तैयार खाके या कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो उस पर ग्राम सभा की बैठक में सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।
अब तक ये होता आ रहा था कि जब भी ग्राम सभा की बैठक होती तो इसमें चाय-पानी का खर्च सरपंच अपनी जेब से उठाता था। अब सरकार ने सरपंचों को राहत देते हुए 4 हजार रुपए तक का खर्च चाय-नाश्ते पर करने की अनुमति दे दी है।
देखें विभाग द्वारा जारी किया गया (Gram Sabha meeting fund tea breakfast) पत्र













